पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने का आज आखिरी दिन है। सरकार ने इन दोनों दस्तावेजों को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है और ऐसा न करने पर आपका पैन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। आज यानी 30 जून 2023 तक आपके पास 1000 रुपये का जुर्माना देकर अपने पैन और आधार को लिंक करने का विकल्प है। हालांकि, कल से अगर आप दस्तावेजों को लिंक करना भी चाहेंगे तो यह संभव नहीं होगा। अगर आपका पैन कार्ड आपके आधार से लिंक नहीं है तो आज के बाद यह निष्क्रिय हो जाएगा।
लिंक की स्थिति की जांच करने के लिए, आप 567678 या 56161 पर एक एसएमएस भेज सकते हैं। पैन-आधार लिंक की जांच करने के लिए आप आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in/iec/foportal/ पर भी जा सकते हैं। आयकर नियमों के अनुसार, यदि करदाता आवश्यकतानुसार अपने पैन को अपने आधार से लिंक करने में विफल रहते हैं, तो उनके पैन 1 जुलाई से निष्क्रिय हो जाएंगे।
पैन आधार कार्ड को ऑनलाइन कैसे लिंक करें
1. eportal.incometax.gov.in पर जाएं।
2. अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें
3. अपने पैन कार्ड या आधार नंबर को अपनी यूजर आईडी के रूप में उपयोग करें
4. अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि का उपयोग करके पोर्टल पर लॉग इन करें।
5. ‘लिंक आधार’ विकल्प पर क्लिक करें।
6. अपना पैन नंबर, आधार नंबर और अपना नाम बिल्कुल वैसा ही दर्ज करें जैसा आपके आधार कार्ड पर दिखता है।
7. दिए गए कैप्चा कोड को सत्यापित करें।
8. एक बार जब आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी आपके पैन और आधार के रिकॉर्ड से मेल खाती है, तो आपको एक पुष्टिकरण अधिसूचना प्राप्त होगी जिसमें कहा जाएगा कि आपका आधार और पैन कार्ड सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।