Homeकरियरहज यात्रियों की खिदमत करने के इच्छुक लोग कर सकते हैं आवेदन 

हज यात्रियों की खिदमत करने के इच्छुक लोग कर सकते हैं आवेदन 

हज यात्रियों के सेवार्थ खादिमुल हुज्जाज के आवेदन हेतु अर्हताएं निर्धारित

लखनऊ: 30 मार्च, 2023हज कमेटी आफ इण्डिया मुम्बई द्वारा हज-2023 में हज यात्रियों के सेवार्थ/सुविधार्थ इच्छुक खादिमुल हुज्जाज के आवेदन से सम्बन्धित अर्हताएं निर्धारित कर दी गयी है। इसमें-
1. 300 हज यात्रियों पर 01 खादिमुल हुज्जाज का चयन होना है।  
2. महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं। महिलाओं की संख्या संकपमे ूपजीवनज उमीतंउ बंजमहवतल में आवेदन करने वाली महिलाओं की संख्या के अनुसार 300 महिलाओं पर 01 महिला खादिमुल हुज्जाज का चयन किया जाएगा।
3. अर्हताएं:
1. वेबसाइट ीजजचेरूध्ध्ींरबवउउपजजममण्हवअण्पद पर ऑनलाइन आवेदन एवं प्रपत्र अपलोड करना होगा।
2. ऑनलाइन आवेदन 29 मार्च, 2023 से 10 अप्रैल, 2023 तक होंगे।
3. मशीन पठित पासपोर्ट जो 20 मार्च, 2023 से पूर्व जारी हों एवं उसकी वैद्यता 03 फरवरी, 2024 तक होना आवश्यक है।  
4. पुरुष/महिला आवेदक जिनकी आयु 30.04.2023 को 50 वर्ष से अधिक न हो।
5. हज कमेटी से खादिमुल हुज्जाज में हज-2022 में गये व दो बार से अधिक बार गये कर्मचारी के आवेदन मान्य नहीं होंगे।  
6. आवेदकों का हज या उमराह किये होना आवश्यक है।
7. ख़ादिमुल हुज्जाज को इण्टरनेट व स्मार्ट फोन के उपयोग से अभ्यस्त होना आवश्यक है।
8. आवेदक को मान्यता प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन के अनुमन्य डोज़ प्राप्त होना आवश्यक है।
9. आवेदक को हज यात्रियों की बोल-चाल की भाशा से भिज्ञ होना आवश्यक  है, अरबी भाषा की जानकारी एक अतिरिक्त सुविधा होगी।  
10.आवदेक स्वस्थ होना चाहिए जिसका स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र सरकारी चिकित्सालय से प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।  
11.चयनित खादिमुल हुज्जाज को हज कमेटी आफ इण्डिया द्वारा आयोजित हज प्रशिक्षण प्राप्त होना आवश्यक है।
12.आवेदक केवल स्थायी सरकारी कर्मचारी होना चाहिए, जिसका अनुमोदन सचिव/प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, उ0प्र0 सरकार का होना आवश्यक है। वरिष्ठ अधिकारी जैसे केन्द्र व राज्य सरकार में क्लास ए या समकक्ष अधिकारी आवेदन के लिए अनुमन्य नहीं हैं।        
13.नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
14.कोई भी खादिमुल हुज्जाज के साथ उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं जा सकेगा।  
15-कोई खादिमुल हुज्जाज हज यात्रियों से किसी प्रकार का वित्तीय प्रतिफल नहीं प्राप्त करेगा। उन्हें समस्त सेवांए निःशुल्क देनी होंगी।
15.पूर्व में गये किसी भी ख़ादिमुल हुज्जाज के प्रति सी.जे.आई में कोई प्रतिकूल प्रवृष्टि होने पर उनका चयन नहीं किया जायेगा।
यह जानकारी सचिव/कार्यपालक अधिकारी श्री एस0पी0 तिवारी ने दी।
सम्पर्क सूत्र- निधि वर्मा

कमलेश कुमारी/3ः05 च्ड

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