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30 सितंबर के बाद 2000 के नोट रखने वालों पर क्या कार्रवाई होगी? 

2000 के नोट वापस लिए गए: भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को एक चौंकाने वाला फैसला लिया। शुक्रवार को अचानक घोषणा की गई कि 2000 रुपये के नोट को चलन से हटा लिया जाएगा। इसकी घोषणा होते ही लोगों में फिर से नोटबंदी का डर फैल गया। हालाँकि, भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषित किया है कि यह किसी प्रकार का विमुद्रीकरण नहीं है। आरबीआई ने कहा है कि 23 मई से 30 सितंबर तक लोग अपने खातों में 2000 रुपए के नोट जमा या बदल सकते हैं। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि 2000 रुपए का नोट पूरी तरह से 30 सितंबर तक वैध रहेगा। 

2000 रुपये के नोट को लेकर 30 सितंबर की डेडलाइन घोषित होने से लोगों के मन में कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं. ऐसा ही एक सवाल है कि अगर किसी व्यक्ति को 30 सितंबर के बाद 2000 का नोट मिलता है तो क्या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि इससे पहले जब सरकार ने 500 और 1000 रुपये के नोटों को रद्द किया था तो इन नोटों को एक तय समय सीमा के बाद रखना अपराध माना जाता था. तो क्या 2000 रुपये के नोट के साथ ऐसा होने वाला है? इस सवाल का जवाब यह है कि अगर किसी व्यक्ति के पास 30 सितंबर के बाद 2000 का नोट है तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी. 

वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि यह फैसला 2016 में घोषित नोटबंदी से अलग है। वित्तीय व्यवस्था पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोगों को इससे कोई परेशानी नहीं होगी, लोग बैंक जाकर एक बार में 2000 के नोट 20,000 रुपये तक आसानी से बदलवा सकते हैं. यदि कोई बैंक नोट बदलने या जमा करने से मना करता है, तो लोग संबंधित शाखा में अपने बैंक प्रबंधक से शिकायत कर सकते हैं।

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