शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. गैर जमानती धारा-409 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक तुलस्यानी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स लिमिटेड के सीएमडी अनिल कुमार तुलस्यानी, डायरेक्टर महेश तुलस्यानी और कंपनी की ब्रांड एंबेसडर गौरी खान के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.
रिपोर्ट के मुताबिक प्राथमिकी में बिल्डरों पर लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके के तुलसियानी गोल्फ व्यू में एक फ्लैट के लिए एक व्यक्ति से करीब 86 लाख रुपये लेने का आरोप लगाया गया है. रुपये लेने के बाद भी फ्लैट किसी और को दे दिया। एफआईआर में गौरी खान का नाम शामिल करने की वजह बताते हुए पीड़िता ने कहा कि उसने ब्रांड एंबेसडर गौरी खान के प्रचार से प्रभावित होकर ही फ्लैट बुक कराया था।
86 लाख की धोखाधड़ी का मामला
रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के अंधेरी ईस्ट में रहने वाले किरीट जसवंत शाह ने यह केस दर्ज कराया है. पीड़ित का कहना है कि उसने उक्त सोसायटी में 86 लाख रुपये में फ्लैट खरीदा था लेकिन कंपनी ने पैसे लेने के बाद भी समय पर फ्लैट नहीं दिया. किरीट जसवंत साह के मुताबिक, उन्होंने शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान को लखनऊ की तुलसीनी कंपनी को प्रमोट करते देखा था। इससे प्रभावित होकर उन्होंने इसी अपार्टमेंट में फ्लैट बुक करने का फैसला किया। दरअसल गौरी खान तुलसियानी कंपनी की ओर से शहीद मार्ग स्थित सुशाल गोल्फ सिटी इलाके में बन रही गोल्फ व्यू टाउनशिप के लिए यह अभियान कर रही थीं.
अक्टूबर 2016 कब्जे का वादा
उन्होंने बताया कि फ्लैट बुक करने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल किया तो कंपनी के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार तुलस्यानी और निदेशक महेश तुलस्यानी से बातचीत हुई. दोनों ने 86 लाख रुपए में डील तय की थी। उसने एचडीएफसी से कर्ज लिया था और अगस्त 2015 में 85.46 लाख रुपये चुकाए थे। बुकिंग के वक्त कंपनी ने वादा किया था कि अक्टूबर 2016 तक पजेशन दे दिया जाएगा। तय समय में कब्जा नहीं देने पर कंपनी ने उन्हें 22.70 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर दिए और छह माह बाद कब्जा देने का वादा भी किया।
रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के तहत की धोखाधड़ी
कंपनी ने यह भी कहा कि अगर 6 महीने के अंदर कब्जा नहीं मिला तो उनका पैसा ब्याज सहित वापस कर दिया जाएगा। इसके बाद वह शांत हुए। कुछ देर बाद उसे पता चला कि बिल्डर ने जो फ्लैट बुक किया था, उसे किसी और को बेच दिया गया है। सौदा बेचने के समझौते के रूप में दर्ज किया गया था । इसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत डीसीपी साउथ राहुल राज से की। डीसीपी के आदेश पर 25 फरवरी को अनिल कुमार तुलस्यानी, महेश तुलस्यानी और गौरी खान के खिलाफ सुशांत गोल्फ सिटी थाने में गबन की प्राथमिकी दर्ज की गई थी.