बदायूँः 16 जनवरी। ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मौ0 रूहेल आज़म ने अवगत कराया है कि उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड की संचालित टर्मलोन ऋण योजना, मार्जिन मनी,शैक्षिक ऋण और ब्याज रहित ऋण योजना के अंतर्गत समस्त ऋण प्राप्त अल्पसंख्यक (मुस्लिम, सिख, इसाई, बौद्ध, पारसी, जैन) समुदाय के लोगों ने समस्त बकाया देय ऋण ब्याज सहित 20 जनवरी तक जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित तिथि तक देय धनराशि जमा न करने पर ऋण संहिता के विरूद्ध 10 प्रतिशत संग्रह शुल्क संहिता भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत वसूली की जाएगी। ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने संबंधित को निर्देश दिए हैं कि 20 जनवरी तक बैंक ऑफ़ बड़ौदा मुख्य शाखा रईस मार्केट बदायॅूं के बचत खाता संख्या-09830100008679 में जमा कराकर पेईंग स्लिप की फ़ोटो प्रति ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में ऋण योजना पटल सहायक फ़रीद मियॉ के पास जमा करें। जिन लाभार्थियों द्वारा किस्तों का भुगतान समय से नहीं किया जा रहा है। उन्हें भुगतान कराने का अन्तिम अवसर दिया जा रहा है। अन्यथा देय धनराशि की वसूली के लिए आरसी जारी की कार्यवाही की जाएगी।

प्रभागीय निदेशक को उपलब्ध कराए कार्ययोजना : सीडीओ
बदायूँः 16 जनवरी। मुख्य विकास अधिकारी केशव कुमार की अध्यक्षता में अपर जिलाधिकारी, प्रशासन विजय कुमार सिंह एवं प्रभागीय निदेशक, समाजिक वानिकी प्रभाग, अशोक कुमार सिंह साहित अन्य सम्बधित अधिकारियों के साथ सोमवार को अटल बिहारी वाजपेयी कलेक्ट्रेट सभागार में जिला गंगा समिति, जिला वृक्षारोपण समिति एवं जिला पर्यावरण समिति की बैठक आयोजित की गई।
मुख्य विकास अधिकारी द्वारा ठोस अपश्ष्टि प्रबन्धन नियम 2016, कन्शस्ट्रक्शन डिमोलेशन नियम 2016, प्लास्टिक अपश्ष्टि प्रबन्धन नियम 2016, ई-बेस्ट प्रबन्धन, जैव चिकित्सा अपश्ष्टि प्रबंधन नियम 2016, जनपद में प्रवाहित ड्रेन्स एवं स्थापित, फ्लड प्लेन एरिया का निर्धारण, बायोमास/गार्वेस दहन से जनित उत्सर्जन के नियंत्रण, औद्योगिक उत्सर्जन के नियंत्रण, रोड डस्ट, वाहनों से जनित उर्त्सजन के नियंत्रण आदि के अनुपालन की बिन्दुवार समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान ठोस अपश्ष्टि प्रबन्धन के अन्तर्गत जिन स्थानीय नगर निकायों ने विकास कार्य पूर्ण नहीं किये हैं, उन्हें तत्काल पूर्ण कराने के निर्देश दिए।
 स्थानीय निकाय से जनित नगरीय ठोस अपश्ष्टि के अन्तिम निस्तारण हेतु पृथक्कीकरण, एकत्रण व कम्पोस्टिंग के संबंध में समस्त अधिशासी अधिकारी नगरपालिका/नगर पंचायत को निर्देश दिए कि गए कि नगरीय ठोस अपश्ष्टि के अन्तिम निस्तारण हेतु पृथक्कीकरण, एकत्रण व कम्पोस्टिंग की अपडेट रिर्पोट भेजी जाये। जैव चिकित्सा अपश्ष्टि प्रबन्धन के अन्तर्गत मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली को निर्देश दिए कि वह आपस में समन्वय स्थापित कर जनपद में चिन्हित एच0सी0एफ0 की संख्या की स्थिति स्पष्ट करें।  वर्षाकाल 2022 में कराये गये वृक्षारोपण की सफलता हेतु शासन के मानक अनुसार सफल बनायें तथा आगामी वर्षाकाल 2023 हेतु पूर्व में कराये गये वृक्षारोपण को ही लक्ष्य मानते हुए भूमि का चयन कर लें ताकि वृक्षारोपण के समय भूमि की समस्या उत्पन्न न हो।
सीडीओ ने नमामि गंगे योजना के अर्न्तगत सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिए कि विभाग को नमामि गंगे योजना के अर्न्तगत चाहे राज्य स्वच्छ गंगा मिशन अथवा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से धनराशि उपलब्ध करायी गयी हो तो सम्बन्धित  विभाग द्वारा कार्ययोजना प्रभागीय निदेशक को उपलब्ध करायें। नमामि गंगे योजना के अर्न्तगत मनरेगा योजना से नदियों के पास समस्त तालाबों एवं नालों को चिन्हित कर पुर्नउद्वार करायें जायें।
इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी राम सागर यादव उप जिलाधिकारी, बिसौली, अर्थ एवं संख्याधिकारी, बदायूॅ, प्रतिनिधि क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण विभाग बरेली, समस्त अधिशासी अधिकारी नगरपालिका/नगर पंचायत एवं अन्य विभागों के समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण मौजूद रहे।  

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