1 जनवरी 2023 से बदलेंगे कुछ नियम, बैंकों में लॉकर रखने वाले ग्राहकों से बैंक नहीं कर सकते मनमानी हर नया साल अपने साथ कुछ बदलाव लेकर आता है, जो आम आदमी के लिए बेहद जरूरी हैं। इस परिवर्तन का हमारे जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कुछ बदलाव सीधे हमारी आंत को प्रभावित करते हैं। कल 1 जनवरी 2023 से कुछ जरूरी नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिसमें क्रेडिट कार्ड, बैंक लॉकर, जीएसटी आदि शामिल हैं।

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बैंक लॉकर में रखे सामान के खराब होने की जिम्मेदारी बैंक की होगी

आरबीआई ने बैंक लॉकर्स से जुड़ी नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इन नियमों के बाद अब बैंक लॉकर के मुद्दे पर अपने ग्राहकों के साथ मनमानी नहीं कर सकेंगे। नियमों के मुताबिक अगर बैंक के लॉकर में रखे सामान को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसकी जिम्मेदारी बैंक की होगी. बैंकों और ग्राहकों के बीच एक करार होगा जो 31 दिसंबर तक वैध रहेगा। बैंकों को लॉकर से जुड़े नियमों में बदलाव की जानकारी ग्राहकों को एसएमएस और अन्य माध्यमों से देनी होगी।

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 क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स के नियम बदलेंगे

1 जनवरी 2023 से क्रेडिट कार्ड के नियम भी बदल जाएंगे। यह परिवर्तन क्रेडिट कार्ड भुगतानों पर अर्जित पुरस्कार अंकों से संबंधित है। नए साल की शुरुआत से एचडीएफसी बैंक अपने क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड प्वाइंट्स में बदलाव करने जा रहा है। इसने ग्राहकों को 31 दिसंबर 2022 से पहले क्रेडिट कार्ड पर शेष सभी इनाम बिंदुओं का भुगतान करने की सलाह दी।

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पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस के दाम में बदलाव

पेट्रोलियम कंपनियां हर महीने की शुरुआत में पेट्रोल-डीजल के दाम तय करती हैं। दिसंबर के आखिर में तेल कंपनियों का फैसला आने पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली बदलाव हो सकता है। हालांकि यह बदलाव होगा या नहीं यह तो 1 जनवरी की सुबह ही साफ हो पाएगा। साथ ही रसोई गैस की कीमतों में भी बदलाव की घोषणा की जा सकती है। सीएनजी और पीएनजी गैस की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है। कंपनियां इस गैस की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी को देखते हुए सीएनजी-पीएनजी की कीमतों में संशोधन कर सकती हैं।

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वाहन खरीदना महंगा होगा

2023 में नया वाहन खरीदना और महंगा हो जाएगा। MG Motors, Maruti Suzuki, Hyundai, Honda Motors, Tata Motors, Renault, Audi और Mercedes Benz सहित प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अपनी कारों के लिए मूल्य वृद्धि की घोषणा की है। देश की प्रमुख कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने कहा है कि वह 2 जनवरी 2023 से अपने कमर्शियल वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी करेगी। होंडा ने अपने वाहनों की कीमत 30 हजार तक बढ़ाने का ऐलान किया है।

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जीएसटी ई-चालान नियम बदलेंगे

नए साल में जीएसटी ई-चालान और इलेक्ट्रॉनिक बिल से जुड़े नियम भी बदल जाएंगे। सरकार ने GST के ई-चालान के लिए आवश्यक सीमा को 20 करोड़ रुपये से घटाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया है। जीएसटी नियमों में यह बदलाव 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होगा। जिन व्यापारियों का टर्नओवर पांच करोड़ रुपये से अधिक है, उनके लिए अब इलेक्ट्रॉनिक बिल जनरेट करना जरूरी होगा।

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पैन आधार से लिंक नहीं होने पर 1 अप्रैल से पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा

आयकर विभाग ने शनिवार को एडवाइजरी जारी कर कहा कि जो पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं हैं, उन्हें अगले मार्च के अंत तक निष्क्रिय कर दिया जाएगा। हालांकि राहत की बात यह है कि यह बदलाव जनवरी से नहीं बल्कि 1 अप्रैल से लागू होगा। आयकर विभाग ने कहा कि पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। इसमें देरी न करें। आईटी अधिनियम, 1961 के अनुसार, पैन धारक, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें 31 मार्च, 2023 से पहले अपने पैन कार्ड को आधार से जोड़ना आवश्यक है।

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पिछले साल का आईटीआर फाइल नहीं किया जा सकता है

पिछले वित्त वर्ष का आईटी रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर थी। हालांकि इसके लिए जुर्माना भी भरना पड़ा था। क्योंकि 31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल करने पर पेनाल्टी तय की गई थी।

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