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आय से अधिक संपत्ति मामले में अखिलेश यादव और उनके भाई प्रतीक यादव को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बंद की मामले की सुनवाई.

यूपीआय से अधिक संपत्ति के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि, सीबीआई ने प्राथमिक जांच के बाद 7 अगस्त2013 में मामला बंद कर दिया था। अब इस मामले में कुछ नहीं रह गया है।दरअसल, कांग्रेस नेता विश्वनाथ चतुर्वेदी ने याचिका दाखिल कर मुलायम सिंह, अखिलेश यादव और प्रतीक यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई द्वारा की गई जांच की कॉपी की मांग की थी। इतना ही नहीं उन्होंने दावा किया था कि सीबीआई ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने कहा था कि साल 2019 में सीबीआई हलफनामा दाखिल कर कह चुकी है कि उसने केस की जांच को बंद कर दिया है। ऐसे में अब मामले में कुछ नहीं बचा है। तब कोर्ट ने कहा था कि मुलायम सिंह का निधन हो गया है। हालांकि, उनके अलावा अन्य परिजनों के खिलाफ जांच जारी रहेगी, लेकिन अब कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि, अब इस मामले में कुछ नहीं रह गया है। के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके भाई प्रतीक यादव को आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अखिलेश यादव और प्रतीक यादव की आय से अधिक संपत्ति मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दी है। वहीं सीबीआई की 2013 की क्लोजर रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर दे दी है। इसके साथ ही क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है।वहीं सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसने 2007 में आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ जांच बंद कर दी । 2007 और 2012 में इस कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई ने 7 अगस्त 2013 को जांच बंद कर दी थी और 2013 में सीवीसी को रिपोर्ट सौंपी थी। जांच बंद होने के कुछ दिनों बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा था कि उन पर लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित थे।

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