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जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट का प्रशिक्षण कार्यक्रम

परस्पर समन्वय, सजगता के साथ निर्वाचन को निर्विघ्न, पारदर्शी, सुचितापूर्ण, निष्पक्ष व स्वतंत्र ढंग से संपन्न कराएं-जिला निर्वाचन अधिकारी

निर्वाचन के दौरान सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट भ्रमणशील रहें-जिलाधिकारी

मत के लिए प्रलोभन व उपहार देने वाले ,वोटर को डरा-धमकाकर वोट के लिए विवश करने वालों के विरुद्ध होगी कड़ी कार्यवाही- जिलाधिकारी

अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी-एसएसपी


बदायूँ : 09 मई।
 डायट स्थित ऑडिटोरियम में सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट व सेक्टर व जोनल पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम जिलाधिकारी मनोज कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। जिलाधिकारी ने सभी मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों से कहा कि वह परस्पर समन्वय, सजगता के साथ निर्वाचन को निर्विघ्न, पारदर्शी, सुचितापूर्ण, निष्पक्ष व स्वतंत्र ढंग से संपन्न कराएं।
 जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी मनोज कुमार ने सभी सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट व सेक्टर व जोनल पुलिस अधिकारियों से कहा कि वह अपने दायित्वों का निर्वहन माननीय राज्य निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप करें। उन्होंने कहा कि मतदान दलों की रवानगी ठीक प्रकार से हो यह सुनिश्चित करें। मतदान के उपरांत मतदान दल ठीक प्रकार से अपने-अपने केंद्रों पर वापस आए यह सुनिश्चित किया जाए।
जिलाधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि निर्वाचन के दौरान सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट अपने से संबंधित पुलिस अधिकारियों के साथ भ्रमणशील रहें तथा मतदान केंद्रों व मतदेय स्थलों पर व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संपन्न कराएं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन को घटना रहित ढंग से पारदर्शी व निष्पक्षता के साथ इस प्रकार संपन्न कराएं यह एक उदाहरण के रूप में स्थापित हो।
जिलाधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि 9 मई की शाम 5ः00 बजे से मतदान के लिए किए जाने वाले प्रचार कार्य बंद हो गया है उसके उपरांत किसी भी प्रत्याशी द्वारा प्रचार नहीं किया जाना है यह सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि  मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार सामग्री ना हो इसको सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि मतदाताओं का मार्ग सुगम बनाएं।
जिलाधिकारी ने कहा कि मतदान एक अधिकार के साथ-साथ कर्तव्य भी है प्रत्येक मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मत देना एक पवित्र कार्य है। उन्होंने कहा कि मत के लिए प्रलोभन देना या किसी प्रकार की कोई उपहार देना यह किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं होगा, ऐसा करने वालों को उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी, साथ ही वोटर को डरा-धमकाकर वोट के लिए विवश करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने सभी पुलिस सेक्टर व जोनल पुलिस ऑफिसर का संवेदीकरण करते हुए निर्देशित किया कि वह अपने-अपने सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट के साथ भ्रमणशील रहते हुए कानून व्यवस्था स्थापित करें। उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
मुख्य विकास अधिकारी केशव कुमार ने बताया कि पीठासीन अधिकारियों, मतदान कार्मिकों, सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट सहित विभिन्न अधिकारी व कर्मचारी जो निर्वाचन की ड्यूटी में लगे हैं उनका प्रशिक्षण आयोजित कराया गया है, उनको निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया व उनके दायित्वों को वृहद रूप में बताया व समझाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतदान दल में एक-एक महिला कर्मी को मतदान अधिकारी द्वितीय बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट मतदान प्रारंभ होने की सूचना अपने रिटर्निंग अधिकारी व कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराएं।
उन्होंने बताया कि मतदान के दौरान कौन-कौन मतदेय स्थल (बूथ) में प्रवेश कर सकता है। मतदान अधिकारी, उम्मीदवार अथवा उसका निर्वाचन अभिकर्ता अथवा उसका मतदान अभिकर्ता, राज्य निर्वाचन आयोग या जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) अथवा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, निर्वाचन के सम्बन्ध में ड्यूटी पर लगाए गए लोक सेवक, आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक एवं प्राधिकृत व्यक्ति, मतदाता के साथ गोद वाला बच्चा, दृष्टिबाधित अथवा अशक्त व्यक्ति, जो किसी की सहायता के बिना चल फिर न सकता हो, के साथ वाला एक व्यक्ति, ऐसे अन्य व्यक्ति, जिसे पीठासीन अधिकारी मतदाताओं की पहचान के लिए अथवा मतदान में अन्यथा अपनी सहायता के लिए मतदान केन्द्र में नियोजित करें।
उन्होंने बताया कि मतदान अभिकर्ता उसी चुनाव क्षेत्र/वार्ड का होना चाहिए यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्वाचन से संबंधित प्रारूप-एक, प्रारूप-दो प्रारूप-30 प्रारूप-32 सहित विभिन्न प्रारूपों पर विस्तार से जानकारी दी व प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों की जिज्ञासाओं को एक-एक कर शांत व संतुष्ट किया। उन्होंने बताया कि मतदाता पर्ची मतदान करने का विकल्प नहीं है, आयोग द्वारा मतदाता को मतदान हेतु 15 विकल्प दिए गए हैं उनमें से कोई एक प्रस्तुत करने पर वह अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है।
इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी वीके सिंह, नगर मजिस्ट्रेट बृजेश कुमार सिंह सहित अन्य पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी आदि उपस्थित रहे।

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