बदायूं। वर्तमान में उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की इण्टर एव हाईस्कूल की परीक्षाए एंव सीबीएसई बोर्ड की हाईस्कूल एवं इण्टर की परीक्षाए चल रही हैं ऐसे में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पूरे जनपद में धारा 144 लागू की गयी है साथ ही उच्च न्यायालय एंव उ0प्र0 शासन का यह निर्देश हैं कि कोई भी डीजे साउण्ड या वाद्य यन्त्र 45 डेसिबल से ऊंची आवाज में न बजायी जाये एंव रात्रि 10 बजे के बाद कोई भी डीजे या साऊण्ड कदापि न बजाया जाये किन्तु आदेशो के बाद भी कस्बा वजीरगंज में डीजे मालिक व बैण्ड मालिक तथा मैरिज लान मालिक द्वारा नियमो को दरकिनार कर रात्रि 23.15 तक डीजे व साऊण्ड सिस्टम बजाकर धारा 144 व पर्यावरण संरक्षण अधि0 का दुरुप्रयोग किया गया जिसके सम्बन्ध मे थाना वजीरगंज पर मु0अ0स0 91/23 धारा 188 भादवि व 15 पर्यावरण संरक्षण अधि0 1986 तथा 5/6 ध्वनि प्रदूषण नियमानवली के तहत 1.विजय पुत्र शिव कुमार, 2. अजीत पुत्र शिव कुमार(डीजे मालिक), 3. सरताज पुत्र रजा हुसैन(अशोक बैण्ड मालिक), 4. अजय पुत्र रामनिवास उर्फ सावरिया(दुल्हा), 5. शेरा बैकेंट हाल/मैरिज लान के अज्ञात मालिक के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर चार पहिया छोटा हाथी पर लदा डीजे सिस्टम एंव अन्य साऊण्ड सिस्टम को कब्जा पुलिस में लेकर सीज किया गया