बदायूँः 11 अप्रैल। नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 को स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराए जाने के सम्बंध में मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ0 ओ0पी समस्त उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी एवं अधिशासी अधिकारियों से  कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बैठक आयोजित की गयी।
डीएम ने समस्त अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए कि नगर निकायों में अनाधिकृत होर्डिंग बैनर आदि प्रचार सामग्री नहीं रहनी चाहिए। एफएसटी एवं एसएसटी टीमों का गठन किया जाए। निर्वाचन में लगे सभी का पहचान पत्र बनाया जाए। नगर निकायों में प्रतिदिन पैदल गस्त की जाए। शस्त्र जमा कराने की कार्रवाई में तेजी लाई जाए। खुराफातियों को मूचलिका का पाबंद किया जाए। मतदान के 48 घंटे पहले मादक पदार्थों की दुकानें बंद रहेंगी। प्रत्येक नगर निकाय में एक एक पिंक मतदान बूथ बनाया जाएगा। नामांकन केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, वेबकास्टिंग, घड़ी आदि की व्यवस्था समय से पूर्ण कर ली जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि निर्वाचन के सारे कार्य गंभीरता से किए जाएं।
उम्मीदवार द्वारा व्यय किये जाने वाले व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है जिसमें अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद हेतु अधिकतम रु0 9,00,000/-, सदस्य, नगर पालिका परिषद हेतु रु0 2,00,000/ अध्यक्ष, नगर पंचायत हेतु अधिकतम 2,50,000/- एवं सदस्य, नगर पंचायत हेतु अधिकतम रु0 50,000/- निर्धारित है। प्रत्याशियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के दिनांक से निर्वाचन परिणाम की घोषणा तक प्रतिदिन विभिन्न मदों में जो व्यय किया जाएगा, उसका लेखा-जोखा तैयार किया जाएगा। चुनाव से सम्बन्धित व्यय किये जाने हेतु प्रत्याशी द्वारा एक अलग से बैंक खाता खुलवाना होगा। खाता की सूचना रिटर्निंग ऑफिसर एवं जनपद स्तरीय कमेटी को देनी होगा। निर्वाचन में व्यय की गयी धनराशि के भुगतान की कार्यवाही उसी खाता से प्रत्याशियों द्वारा की जाएगी। सभी प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु व्यय की गई धनराशि के प्रतिदिन का निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर में दर्ज करना होगा। यदि किसी उम्मीदवार द्वारा अधिकतम व्यय सीमा का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी सूचना जिला स्तरीय कमेटी आयोग को प्रेषित की जाएगी। प्रत्याशियों द्वारा विभिन्न मदों में जो धनराशि व्यय की जायेगी उन मदों में व्यय की जाने वाली दरों का निर्धारण जिला स्तरीय कमेटी द्वारा किया जायेगा तथा चुनाव प्रचार से सम्बन्धित दरों के सम्बन्ध में सभी प्रत्याशियों को अवगत कराया जायेगा। निर्वाचन समाप्त होने के उपरान्त सभी प्रत्याशियों द्वारा तीन माह के भीतर निर्वाचन से सम्बन्धित व्यय लेखा रजिस्टर वाउचर सहित निर्धारित प्ररूप पर जिला स्तरीय कमेटी को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्वाचन समाप्ति के पश्चात प्रत्याशी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले व्यय लेखा रजिस्टर को प्रभारी अधिकारी(व्यय-लेखा) के माध्यम से परीक्षण कराया जायेगा। निर्वाचन समाप्ति के पश्चात प्रत्याशियों द्वारा प्रस्तुत किये गये व्यय लेखा रजिस्टर का जिला स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण किया जायेगा। यदि किसी प्रत्याशी द्वारा निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा से अधिक धनराशि व्यय की गयी पायी जाती है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
जनपद में 17 अप्रैल 2023 से 24 अप्रैल 2023 तक पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक नाम निर्देशन पत्रो का क्रय व जमा करने का अन्तिम दिनांक निर्धारित है। इसी प्रकार नाम निर्देशन पत्रो की संविक्षा दिनांक 25 अप्रैल 2023 को पूर्वान्ह 11 बजे से कार्य समाप्ति तक, अर्भ्यथन की वापसी दिनांक 27 अप्रैल 2023 को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक, प्रतीक आवंटन दिनांक 28 अप्रैल 2023 पूर्वान्ह 11 बजे से कार्य समाप्ति तक मतदान दिनांक 11 मई 2023  को पूर्वान्ह 07 बजे से अपरान्ह 06 बजे तक तथा मतगणना दिनांक 13 मई 2023 को पूर्वान्ह 08 बजे से कार्य समाप्ति तक सम्पन्न किया जाएगा। उन्होने कहा कि आर्दश आचार संहित का उल्लघन करने वालो पर सुसंगत अधिनियों में तहत दण्डनीय अपराध मानते हुये कड़ी कार्यवाही की जाएगी। प्रत्याशियों को मत प्राप्त करने के लिये किसी जातीय, सम्प्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष, अपरोक्ष रूप से सहारा नही लिया जायेगा। पूजा स्थलो यथा मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर व गुरूद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन में प्रचार हेतु तथा निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कार्यो हेतु नही किया जायेगा। चुनाव प्रचार हेतु किसी व्यक्ति की भूमि/भवन/अहाते/दीवार का उपयोग, झण्डा लगाने/झण्डिया टांगने/बैनर लगाने जैसे कार्य उस व्यक्ति की अनुमति के बिना नही किया जाएगा। किसी भी शासकीय सार्वजनिक सम्पत्ति, स्थल, भवन, परिसर में विज्ञापन, वाल राइटिंग, किसी उम्मीदवार के द्वारा नही किया जाएगा। कट आउट/होर्डिग बैनर आदि भी सरकार भवनों/सम्पत्तियों पर नही लगाया जाएगा। चुनाव प्रचार हेतु वाहनो के प्रयोग के लिये तथा वाहन पर झण्डा लगाने के लिये जिला प्रशासन/सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसर से अनुमति प्राप्त करनी होगी, चुनाव प्रचार हेतु लाउडस्पीकर, सांउड का प्रयोग पूर्वानुमति लेकर ही करेगे और इनका प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा। यह भी बताया गया कि टी0वी0 चैनल/केबिल नेटवर्क/वीडियो वाहन अथवा रेडियो से किसी भी प्रकार का विज्ञापन/प्रचार जिला प्रशासन की अनुमति के पश्चात ही कर सकेंगे। किसी व्यक्ति द्वारा राजनैतिक दलो, प्रत्याशियों के अनुमति के बिना उसके पक्ष में निर्वाचन विज्ञापन का प्रसार सामाग्री प्रकाशित नही करायी जायेगी। जन सभा रैली जुलूस का आयोजन जिला प्रशासन की अनुमति लेकर ही करेंगे। उम्मीदवार के समर्थन मे आयोजित सभाओं व जुलूसो आदि में किसी भी प्रकार से बाधा या विघ्न उत्पन्न नही करेंगे। मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने/वापस ले जाने के लिये किसी भी उम्मीदवार/एजेंट के द्वारा उपलब्ध नही कराया जायेगा। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन विजय कुमार सिंह, एसपी सिटी एके श्रीवास्तव, नगर मजिस्ट्रेट बृजेश कुमार सिंह सहित अन्य सम्बंधित अधिकारी मौजूद रहे।
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