बदायूँ :04 मार्च। जिलाधिकारी मनोज कुमार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ0 ओम प्रकाश सिंह, मुख्य विकास अधिकारी केशव कुमार सहित अन्य अधिकारियों के साथ तहसील दातागंज में शनिवार को आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की शिकायतों को सुनकर अधिकारियों को गुणवत्तापूर्वक एवं समयवद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं।
डीएम ने समस्त संबंधित विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। उन्होनें फरियादियों की फरियाद एक-एक कर सुनी और उनके निस्तारण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होनें कहा कि जनसमस्याओं का निस्तारण शासन की प्राथमिकताओं में है सभी अधिकारी रूचि लेकर गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण सुनिश्चित करे। फरियादियों की शिकायतों को बहुत ध्यान से सुना जाए। शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए।
सम्पूर्ण समाधान दिवस में राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, ब्लॉक, हैण्डपम्प आदि विभागों से संबंधित कुल 64 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिसमें से 03 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। इस अवसर पर समस्त जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। यहां आवेदन ऑनलाइन करने के लिए समाज कल्याण विभाग व महिला कल्याण, कृषि आदि विभागों द्वारा स्टॉल भी लगाए गए, जिसका डीएम, एसएसपी ने अवलोकन किया तथा नशा मुक्त भारत अभियान के अन्तर्गत डीएम एवं एसएसपी के अलावा अन्य अधिकारियों ने भी हस्ताक्षर किए।
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अर्ह नागरिक निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित हेतु कर सकते हैं आवेदन
बदायूँ : 04 मार्च। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश के विशेष कार्याधिकारी एस0के0सिंह ने अवगत कराया है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आगामी सामान्य निर्वाचन, 2023 से पूर्व नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण हेतु अधिसूचना 03.03.2023 को निर्गत की गई है जिसके द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार 01 जनवरी, 2023 को 18 वर्ष या अधिक आयु के अर्ह नागरिक निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित किए जाने हेतु आवेदन कर सकते हैं।
नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण हेतु आयोग के पत्र द्वारा विस्तृत निर्देश निर्गत किए गए हैं। निर्वाचक नामावली की किसी प्रविष्टि में संशोधन एवं विलोपन हेतु दावे/आपत्तियाँ की जा सकती हैं। ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली वर्ष -2022 के आधार पर तैयार की गई है, इसलिए ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की आयु वर्ष 2022 के अनुसार अंकित है। चूँकि ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की आयु वर्ष-2022 के अनुसार अंकित है, निर्वाचको को आयु के सम्बन्ध में संशोधन हेतु आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है।