बदायूँ : 27 अप्रैल। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर निकाय) मनोज कुमार द्वारा अवगत कराया गया है कि नगर निकायों के सामान्य निर्वाचन 2023 के अंतर्गत चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलो/ प्रत्याशियों द्वारा टीवी चैनल, केबल टीवी नेटवर्क, वीडियो एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से व पैम्फलेट, स्टीकर एवं बैनर आदि प्रचार सामग्री मुद्रित एवं प्रकाशित करायी जाती है तथा प्रिन्ट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित कराया जाता है। चुनाव प्रचार सामग्री के परीक्षण के लिए समिति का गठन किया गया है। राजनैतिक दल व प्रत्याशी कलेक्ट्रेट स्थित जिला सूचना कार्यालय में उक्त प्रचार सामग्री के प्रकाशन एवं प्रसारण से पूर्व परीक्षण कराने सम्पर्क करें।
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर निकाय) मनोज कुमार ने आदेश जारी करते हुए अवगत कराया है कि नगर निकायों के सामान्य निर्वाचन 2023 के अंतर्गत चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलो/ प्रत्याशियों द्वारा टीवी चैनल, केबल टीवी नेटवर्क, वीडियो एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से चुनाव प्रचार किया जाता है। कोई भी आपत्तिजनक विधि विरुद्ध अथवा सांप्रदायिक, धार्मिक, जातीय सौहार्द बिगाड़ने वाली सामग्री का प्रयोग ना हो सके इस हेतु चुनाव प्रचार में इन माध्यमों में प्रयुक्त होने वाली प्रचार सामग्री का परीक्षण किया जाना अत्यंत आवश्यक है।
उन्होनें बताया कि चुनाव प्रचार में राजनीतिक दलों/ प्रत्याशियों द्वारा इन माध्यमों में प्रयुक्त होने वाली समस्त दृश्य-श्रव्य प्रचार सामग्री का परीक्षण किए जाने हेतु जनपद स्तर पर समिति का गठन किया गया है जिसमें अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त एवं राजस्व अध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक नगर सदस्य, समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट व सहायक आयुक्त राज्य कर खण्ड प्रथम सदस्य तथा सहायक सूचना निदेशक सदस्य बनाए गए हैं।
उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 में चुनाव प्रचार के दौरान राजनैतिक दलों /प्रत्याशियों द्वारा पैम्फलेट स्टीकर एवं बैनर आदि प्रचार सामग्री मुद्रित एवं प्रकाशित करायी जाती है तथा प्रिन्ट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित कराया जाता है। प्रचार सामग्रियों के मुद्रण एवं प्रकाशन तथा प्रिन्ट मीडिया में विज्ञापन दिये जाने के सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्देश दिये गए हैं कि कोई भी मुद्रक या प्रकाशक या कोई व्यक्ति ऐसी कोई निर्वाचन प्रचार सामग्री जिसके मुख पृष्ठ पर उसके मुद्रक व प्रकाशन का नाम और पता न हो, मुद्रित या प्रकाशित न करेगा और न ही मुद्रित या प्रकाशित करायगा।
मुद्रण में फोटोकापी प्रतियाँ भी सम्मिलित मानी जायेंगी । कोई भी व्यक्ति कोई भी चुनाव पैम्फलेट, बैनर, स्टीकर, प्रचार सामग्री आदि का न मुद्रण करेगा और न मुद्रण करवायेगा जब तक कि प्रकाशक अपने द्वारा हस्ताक्षरित तथा व्यक्तिगत रूप से उसे जानने वाले दो व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित घोषणा पत्र दो प्रतियों में मुद्रक को न उपलब्ध करा दे। सभी प्रचार सामग्री पर मुद्रक और प्रकाशक का स्पष्ट नाम व पता अंकित होगा।
किसी व्यक्ति द्वारा राजनीतिक दलों प्रत्याशियों की अनुमति के बिना उनके पक्ष में निर्वाचन विज्ञापन प्रचार सामग्री प्रकाशित नहीं कराई जाएगी। यदि कोई व्यक्ति राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों की अनुमति के बिना निर्वाचन प्रचार सामग्री प्रकाशित कराता है तो ऐसे प्रकाशक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 171-एच के उल्लंघन के लिए अभियोजन की कार्रवाई की जा सकती है।
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विभिन्न पदों के लिए होगा अलग-अलग रंगो के मतपत्रों का प्रयोग : डीईओ
सदस्य हेतु गुलाबी, न0पा0परि0 अध्यक्ष हेतु हरा व न0पं0 अध्यक्ष पद हेतु होगा सफेद रंग के मतपत्र का प्रयोग
बदायूँ : 27 अप्रैल। जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार ने अवगत कराया कि नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए अलग-अलग रंग के मतपत्रों का प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नगर पंचायत व नगर पालिका परिषद के सदस्य हेतु गुलाबी रंग, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद हेतु हरा रंग, नगर पंचायत के अध्यक्ष पद हेतु सफेद रंग के मतपत्र का प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदान 11 मई को व मतगणना 13 मई की जाएगी।
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आयोग ने मतदाताओं को मतदान के लिए दिए 15 विकल्प
मतदाता पहचान पत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं यह दस्तावेज
बदायूँ : 27 अप्रैल। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर निकाय) मनोज कुमार द्वारा अवगत कराया गया है कि नगर निकायों के सामान्य निर्वाचन 2023 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देश के क्रम में नगरीय निकायों के सामान्य निर्वाचन, 2023 में निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने और उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए मतदान करने हेतु मतदाताओं को 15 विकल्प दिए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर निकाय) मनोज कुमार द्वारा बताया गया कि मतदान स्थल पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र, राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख यथा-भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि ।
इसके अतिरिक्त फोटोयुक्त स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इण्डिया द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गये सरकारी पहचान पत्र व राशनकार्ड में से कोई एक पहचान पत्र होना अनिवार्य होगा।
इनमें से कोई दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होते हैं, वे परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए भी वैध माने जाएंगे बशर्ते कि सभी सदस्य एक साथ आते हैं और उन सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाती है। उन्होंने निर्देश दिए कि इसके अनुसार मतदाता की पहचान सुनिश्चित कराई जाए।