लखनऊ: दिनांक: 30 अगस्त, 2023
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश के 354-घोसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन के दृष्टिगत मतदान के पहले दिन से ही मतदान के लिए नियत समय के आरम्भ होने से मतदान समाप्त होने के पश्चात आधे घण्टे तक किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं किया जायेगा और न ही प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से इसका प्रकाशन या प्रचार-प्रसार किया जायेगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 05 सितम्बर, 2023, मंगलवार को मतदान के दिन प्रातः 07ः00 बजे से सायं 07ः00 बजे के बीच की अवधि में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या किसी भी अन्य तरीके से इसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा।
श्री रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उप-निर्वाचन के मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जायेगा, जो भी व्यक्ति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 126 (क) का उल्लंघन करेगा, उसे 02 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जायेगा।
सम्पर्क सूत्र-सुनील कुमार कनौजिया